शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अवैध भवन मालिकों को बड़ी छूट दी है। शहरों और टीसीपी क्षेत्रों में लोग अपने अवैध भवनों को अब आधी फीस देकर ‘जैसे हैं, वैसे हैं’ आधार पर नियमित करा सकेंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए टीसीपी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई। सरकार अब संशोधित विधेयक के ड्राप्ट को विधान सभा सत्र में लाएगी। शहरों में मर्ज एरिया के भवन मालिकों को इसका सबसे अधिक लाभ होगा।
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिन लोगों ने मकानों के नक्शे पास करवाए हैं, उन्हें विचलन शुल्क नगर निगम क्षेत्र में 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्लैट रेट पर, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा। निजी भूमि पर पूर्ण रूप से बने अवैध निर्माण के लिये ये दरें शहरी क्षेत्रों में 1200 रुपये, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर होंगी। जिन लोगों ने पूर्व में रिटेन्शन पॉलिसी का लाभ प्राप्त किया है, वे भी नियमितिकरण के लिये पात्र होंगे।
जलवाहक- सेवादरों का नियमितिकरणः मंत्रिमण्डल ने उच्च तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभागों में तैनात अंशकालीन जलवाहकों एवं सेवादारों को 17 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर नियमित करने को स्वीकृति प्रदान की। नियमितिकरण के उपरांत उन्हें अन्य जिलों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जा सकेगा।
नगर निगम आयुक्तों की शक्तियां बढ़ेंगीः बैठक में हि.प्र. नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 को मंजूरी प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार नगर निगम की विशेष जानकारी तथा नगर प्रशासन में अनुभव रखने वाले पांच व्यक्तियों को नामांकित करेगी। विधेयक में नगर निगम आयुक्त की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका कानून के अंतर्गत दंड बढ़ाने का भी प्रस्ताव है, जो मौजूदा समय में पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार, नगर निगम एवं साथ लगते क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिये पालतू अथवा आवारा कुत्तों की नसबंदी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसमें और संशोधन विधि विभाग द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।
फिल्म निर्माण को प्रोत्साहनः मंत्रिमण्डल ने राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया ताकि प्रदेश की कला एवं शिल्प, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, भाषा, साहित्य, खान-पान, समकालीन कला, पारंपरिक एवं जनजातीय लोक संगीत, नृत्य, नाटक, उपन्यास, पर्यटन, पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों को प्रोत्साहित एवं प्रचारित किया जा सके।
पर्यटक स्थलों का निजीकरणः मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की जठिंगरी, कुल्लू जिला के बंजार के सोहजा, सिरमौर के सुकेती, सोलन जिला के बद्दी और बिलासपुर के पर्यटन स्थलों को सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) पर पट्टे पर देने का निर्णय लिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पीपीपी मोड पर लम्बे समय के लिए स्थलों को पट्टे पर देने के लिए पूर्व में स्वीकृत नियम एवं शर्तों के आधार पर नई निविदाएं आमंत्रित की जाएं और मामला व्यावहारिक औपचारिकताओं पर कार्य करने के लिए हि.प्र. अधोसंरचना विकास बोर्ड को सौंपा जाए।
विभिन्न विभागों में 375 पद भरे जाएंगेः मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 375 पद भरने का भी निर्णय लिया। वन विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (सूचना प्रौद्योगिकी) के 100 पद, उच्च शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (सूचना प्रौद्योगिकी) के 100 पद और इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 30 पद भरे जाएंगे। इसी प्रकार श्रम एवं रोजगार विभाग में तीन जिला रोजगार अधिकारियों के पदों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) बडोग व कण्डाघाट में कनिष्ट ड्राफ्टमैन के दो पदों को सृजित करने की मंजूरी प्रदान की गई। साडा में जो दैनिक भोगी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें नियमित करने का भी निर्णय लिया गया।
महाधिवक्ता कार्यालय में अनुबन्ध आधार पर एक पद कनिष्ठ आशुलिपिक तथा दो पद कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) भरे जाएंगे। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो पद भरे जाएंगे। हिप्पा में संकाय के रूप में उप-निदेशक कोषागार का एक पद सृजित किया जाएगा। उद्योग विभाग के रेशम कीट इकाई में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर रीलिंग डैमोनस्ट्रेटर का एक पद, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) का एक पद तथा हमीरपुर जिला के धनेड़ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित करने की भी मंजूरी प्रदान की गई।
स्वास्थ्य विभाग में शिमला जिला के नागरिक अस्पताल सुन्नी में रोगी कल्याण समिति के तहत अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) का एक पद और क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में रोगी कल्याण समिति के तहत अनुबन्ध आधार पर डायलेसिस टैक्निशियन का एक पद भरना का भी निर्णय लिया गया।