नाहन। सिरमौर जिला में धारा 118 के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने पच्छाद तहसील के
सिरमौर के जिला समाहर्ता रितेश चौहान ने हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 की उल्लंघना के मामले में कार्रवाई करते हुए मौजा चुन्नर तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर में स्थित 30.0 बीघा भूमि सरकार के पक्ष में निहित करने का आदेश पारित कर दिया। इस भूमि की कीमत 30,09,510 रुपये आंकी गई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार वेद प्रकाश नामक व्यक्ति ने यह भूमि जाली कृषक प्रमाण पत्र के आधार पर खरीदी थी। जिला समाहर्ता की अदालत में यह मामला चल रहा था। उन्होंने गहन पड़ताल के बाद इस भूमि को सरकार के पक्ष में निहित कर दिया।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में धारा- 118 को नजरंदाज करते हुए भूमि की बड़े पैमान पर खरीद फरोख्त के आरोप कांग्रेस और भाजपा की सरकारें एक- दूसरे पर लगाती रही हैं, लेकिन कार्रवाई कम ही देखने को मिलती है। बाबा रामदेव और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण पर भी राज्य में धारा 118 का उल्लंघन कर भूमि खरीदने के आरोप लगे हैं। सैकड़ों ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें यहां हिमाचलियों ने यहां किसी दूसरे के नाम पर बेनामी रूप से भूमि खरीद रखी है, लेकिन कार्रवाई कहीं भी नहीं हुई। उम्मीद की जा सकती है कि सिरमौर की तर्ज पर अन्य मामलों में भी इसी तरह कार्रवाई होगी।
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