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उत्तराखंड

मोदी से अच्छे रिश्ते बताकर दम्पती को लगाई 70 लाख की चपत

उधमसिंहनगर (जासं, काशीपुर)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे रिश्ते का हवाला देकर अस्पताल खुलवाने के नाम पर शातिरों ने एक दम्पती से 70 लाख रुपये हड़प लिए। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अभिषेक व मृत्युंजय के खिलाफ धारा 420 504 व 506 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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कोतवाली क्षेत्र के बताशा गली निवासी शिवानी बिन्दल पत्नी सिद्धार्थ बिन्दल ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर को प्रार्थना पत्र देकर कहानी बताई कि उसके पति व्यवसायी हैं। पति से गौतमी नगर लखनऊ निवासी अभिषेक कुमार तिवारी व उसके पिता मृत्युंजय तिवारी से वर्ष 2020 में जान पहचान हुई। इस दौरान दोनों ने उसके पति सिद्धार्थ बिन्दल से कहा कि, “हमारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उपमुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद सौर्य और अन्य बड़े-बड़े लोगों के साथ जान पहचान है। तुम बड़ा व्यापार करो, हम आपके व्यापार के लिए विदेशों से व अपने देश से भी उक्त नेताओं की सहायता से बड़ा अस्पताल खुलवाने के लिए 53 करोड़ रुपये की फन्डिंग का इंतजाम करवाकर देंगे।”

पति ने उनकी बातों में आकर जाली कागजात पर भरोसा करके 70 लाख रुपये उन्हें दे दिये। भुगतान करने के बावजूद उन्होंने किसी भी प्रकार की फंडिंग नहीं दिलाई।

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महिला ने कहा कि पति ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। एक दिन वे यह कहकर कि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री को कोई कार गिफ्ट करनी है, वे उनकी कार (यूके 18 एच 0330) हुण्डई ले गये। साथ ही आवश्यक कागजात व हस्ताक्षरित चेक आदि भी ले गये। इसके बाद आरोपियों से मेल व वाट्सएप के माध्यम से चैट्स की तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का फर्जी हस्ताक्षरित पत्र, भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षरित पत्र, उत्तराखण्ड सरकार के सचिवों के हस्ताक्षरित फर्जी पत्र दिखाकर बताया कि 30 करोड़ 45 लाख रुपये पूंजी निवेश की संस्तुति पति के नाम हो गयी है। 70 लाख रुपये प्राप्त होने पर 53 करोड़ रुपये की फन्डिंग करा दी जायेगी।

महिला ने कहा कि अब फोन करने पर वे गाली-गलौच करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़िता ने कहा कि उसने एक लिखित तहरीर कोतवाली काशीपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डाक से प्रेषित भेजी, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद पीड़िता ने न्यायालय में धारा 156 (3) सीआर पीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अभिषेक व मृत्युंजय के खिलाफ धारा 420, 504 व 506 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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एचएनपी सर्विस

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