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मंत्रिमंडल के फैसलेः 800 कांस्टेबलों की भर्ती शीघ्र

धर्मशाला। हिमाचल पुलिस विभाग में शीघ्र ही नियमित आधार पर कांस्टेबलों के 800 पद भरे जाएंगे, जिसमें 640 पुरूष और 160

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महिला कांस्टेबलों के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्स हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (आईपीएस) के पांच रिक्त पदों को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जा रहा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को धर्मशाला में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने इसके अलावा शिमला जिले के सुन्नी स्थित आईटीआई में एपेरेल एण्ड फैशन टैक्नोलोजी में नया ट्रेड आरम्भ करने का निर्णय लिया। वहां ट्रेड इंस्ट्रक्टरों के दो पद भरे अथवा सृजित किए जाएंगे। यह निर्णय भी लिया गया है कि एनसीवीटी के मानदण्डों के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्यों के 62 पद सृजित एवं भरे जाएंगे।

आबकारी एवं कराधान विभाग में वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप कनिष्ठ आशुलिपिकों के 5 और स्टैनो टाईपिस्ट के 8 पद तथा आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के 11 पद अनुबंध आधार पर भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा सरप्लस पूल से चतुर्थ श्रेणी के 8 पद और सूचना प्रौद्योगिकी कर्मियों के 20 पद आउटसोर्स माध्यम से भरे जाएंगे। तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय सुन्दरनगर में विधि अधिकारी का एक पद सृजित करने और इसे करने का निर्णय लिया गया। अन्यथा इस पद को प्रवक्ता (मॉडर्न आफिस प्रेक्टिस) का पद समाप्त कर अनुबंध आधार पर भरा जाएगा। आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के कार्यालय में तीन वरिष्ठ सहायकों के पद सेकेंडमेंट आधार पर भरने का भी निर्णय लिया गया है।

बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारेाहण एवं सम्बद्ध खेल संस्थान, मनाली में अनुबंध आधार पर स्की ट्रेनर के रिक्त पद, वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनर और पर्वतारेाहण प्रशिक्षक के दो पद भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने बाल कल्याण परिषद से अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) का पद सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के रूप में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के पंडित अनंत राम डिग्री काॅलेज के लिए संस्कृत के सहायक प्रोफेसर एक पद के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला न्यायवादी से सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में उप निदेशक का एक पद और अभियोजन विभाग से सहायक जिला न्यायवादी से विधिक अधिकारी का एक सेकेंडमेंट आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने उन सरकारी कर्मचारियों, जो पेंशन व परिवार पेंशन दोनों का लाभ ले रहे हैं, उन्हें 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत की दर से पेंशन भत्ता केवल एक पेंशन पर दिया जाएगा। बैठक में शहरी विभाग के प्रधान सचिव को 5वें वित्त आयोग का सदस्य तथा सलाहकार (योजना) को सचिव नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में कांगड़ा जिला के अन्तर्गत आलमपुर और दरीणी में उप-तहसील के सृजन का भी निर्णय लिया गया है। राज्य के नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में अपने कार्य करवाने में सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाले शपथ-पत्र के प्रचलन को समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब केवल उन्हीं मामलों में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिनमें अधिनियम व नियम के अन्तर्गत शपथ पत्र अनिवार्य है। ऐसे मामलों को छोड़, अन्य सभी सरकारी कार्यों के लिए कोई भी व्यक्ति सादे कागज पर अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

मंत्रिमण्डल ने विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सहायता प्राप्त निजी एवं गैर सहायता प्राप्त संस्थानों, जो यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुछेद 2 (एफ) के अन्तर्गत स्थापित किए गए हैं, में अन्य सभी तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संबंधित नियामक इकाइयों द्वारा निर्धारित प्रवेश मानदंडों तथा हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर द्वारा लिए जाने वाले सामान्य प्रवेश परीक्षा को अनिवार्य बनाया है।

बैठक में माइनर मिनरल्स (छूट) तथा मिनरल्स (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोक) नियम, 2015, रिपील ऑफ माईनर मिनरल्स (छूट) संशोधित नियम, 1971 तथा हिमाचल प्रदेश मिनरल्स (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोक) नियम, 2004 के नये नियमों को तैयार करने की मंजूरी प्रदान की। बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग और भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से संबद्ध सभी एजेंसियों को पूर्व में शामिल किए जा चुके विभागों के साथ प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, प्राधिकृत एजेंसियों अथवा ठेकेदारों को भी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।बैठक में सोलन जिला के सायरी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मैसर्ज जीएचवी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड को मण्डी जिला की तहसील सुन्दरनगर की मौहल कनेड में स्टोन क्रैशर स्थापित करने के लिए शिक्षण संस्थानों से 100 मीटर की दूरी सम्बन्धी शर्त में छूट देने की स्वीकृति प्रदान की है, जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 कीर्तिपुर नेरचैक फोर लेन का निर्माण कार्य पूरा होने तक लागू रहेगी।

बैठक में मैसर्ज आईएल एंड एफएस एजूकेशन तथा टेक्नोलॉजी को मिशन मोड परियोजना, सूचना एवं संचार तकनीकी के निष्पादन के लिए 48 महीनों के लिए समझौता करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने आरएमएसए अथवा विभागीय स्तर पर टैंडर के माध्यम से एचपीएससीडीसी से अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की खरीद तथा मैसर्ज आईएलएफएस शिक्षा तथा तकनीकी सेवाएं को लाईसेंस उपलब्ध करवाने को भी सहमति प्रदान की।

एच. आनंद शर्मा

H. Anand Sharma is active in journalism since 1988. During this period he worked in AIR Shimla, daily Punjab Kesari, Dainik Divya Himachal, daily Amar Ujala and a fortnightly magazine Janpaksh mail in various positions in field and desk. Since September 2011, he is operating himnewspost.com a news portal from Shimla (HP).

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