नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार को सहारा ग्रुप को तगड़ा झटका देते हुए निवेशकों को ब्याज समेत 24000 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है। कोर्ट ने पैसे लौटाने के
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को पूरे पैसे किसी राष्ट्रीय बैंक में जमा कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कंपनी को 10 दिन में निवेशकों की सूची सेबी को देनी होगी। पैसा निवेशकों को वापस मिला है या नहीं इस पर सुप्रीमकोर्ट के रिटायर्ड जज बीएन अग्रवाल नजर रखेंगे। कोर्ट ने सेबी को सहारा इंडिया रियल एस्टेट व सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन की जांच करने के भी आदेश दिए हैं।
सहारा ग्रुप की दोनों कंपनियों ने 2008-09 में ऑप्शनी फुली कंवर्टिबल डिबेंचर्स के जरिए बाजार से पैसे जुटाए थे। सेबी ने नियमों के उल्लंघन की वजह से दोनों कंपनियों को पैसा लौटाने के लिए कहा था। साथ ही, ओएफसीडी के जरिए और पैसा जुटाने पर रोक लगाई थी। सेबी के आदेश के खिलाफ सहारा ग्रुप ने इलाहबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इलाहबाद हाईकोर्ट के सेबी के पक्ष में फैसला सुनाए जाने पर सहारा ने सुप्रीमकोर्ट में अर्जी दी थी।
सहारा को निवेशकों का 24000 करोड़ लौटाने का आदेश
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