कुल्लू। कुल्लू जिला मुख्यालय से दो किलोमीटर दूर गैमन पुल के समीप वन भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए
वन मंडल अधिकारी बीएल नेगी ने अपने आदेश में कहा है कि उप मुहाल कांगती के खसरा नंबर 696-1,697,698, 701-712-1,712-2 और 3 में कुल रकबा 0-75-83 हेक्टेयर में अवैध रूप से मंदिर का निर्माण किया गया है और वैष्णो माता मंदिर कमेटी के सचिव कमल दास इस भूमि पर अवैध तौर से धार्मिक गतिविधियां चला रहे हैं, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की अवेहलना है। अपने आदेश में उन्होंने यह भी बताया कि विभाग ने पहले पूरी भूमि की निशानदेही करवाने के बाद ही यह आदेश पारित किया है।
बताया जाता है कि ब्यास नदि के किनारे इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1964 में एक संत ने करवाया था। संत के निधन के बाद इस मंदिर की देखरेख का जिम्मा शारदा सेवा संघ नामक एक संस्था ने लिया। पहले यहां पर एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन बाद में मंदिर का विस्तार होता गया और अब यहां पर भव्य मंदिर परिसर है तथा करीब चार मंजिला एक सराय का भी निर्माण किया गया है। करीब चार साल से वन विभाग के पास यह मामला लंबित पड़ा था और अब डीएफओ ने निशानदेही करवाने के बाद इसे हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
डीएफओ कुल्लू बीएल नेगी ने मीडिया को भी बताया कि वन भूमि पर अवैध तौर से कब्जा करने पर बेदखली के आदेश जारी किए गए हैं और इसके लिए 30 दिन की समय सीमा तय की गई है। कमेटी को इस निर्णय के विरोध में अपील करने का अधिकार है।
उधर, वैष्णो माता मंदिर कमेटी के सचिव कमल दास का कहना है कि उन्हें अभी तक ऐसे किसी आदेश की जानकारी नहीं है। इस बारे में कमेटी की बैठक बुला कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।
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