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मंडी। आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर निर्धारित दर से ज्यादा दाम वसूलना कुल्लू के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं एडीएम आरके परुथी को महंगा पड़ा। आरटीआई कार्यकर्ता लवण ठाकुर की शिकायत पर जिला उपभोक्ता फोरम मंडी ने उक्त अधिकारी पर 500 रुपये जुर्माना और 500 रुपये आवेदक को हर्जाने के रूप में देने का फैसला सुनाया है। इस फैसले को राज्य उपभोक्ता फोरम ने भी बरकरार रखा है। अब आरके परुथी से उक्त राशि वसूलने के लिए कवायद शुरू हो गई है। कुल्लू जिला प्रशासन ने उन्हें पत्र लिखकर हर्जाना व जुर्माना भरने को कहा है। लवण ठाकुर की ओर से इस मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रवि राणा ने की थी।
आरटीआई ब्यूरो मंडी के संयोजक लवण ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2008 में कुल्लू दशहरा की स्टार नाइट में आए पंजाबी पॉप गायक मीका पर कार्यक्रम के दौरान गाने की जगह सीडी पर लिप्सिंग करने (मात्र होंठ हिलाने)के आरोप लगे थे। यह मामला मीडिया में उछला तो उन्होंने कुल्लू प्रशासन से सूचना मांगी थी कि लिप्सिंग करने पर मीका के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। प्रशासन ने इस बारे में जांच के लिए कमेटी गठित की। मीका की फीस के कुछ पैसे काट लिए गए, मगर आरटीआई के तहत सूचना देने के एवज में उनसे ज्यादा पैसे वसूल लिए गए।
उन्होंने बताया कि आरके परुथी ने उन्हें पत्र लिख कर सूचित किया था कि मांगी गई सूचना 26 पृष्ठों की है, जिसके लिए उन्हें 260 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त उनसे 35 रुपये डाकखर्च के तौर पर भी मांगे गए। उन्होंने 295 रुपये जमा करवा कर सूचना हासिल कर ली, लेकिन साथ ही निर्धारित से ज्यादा पैसे वसूलने पर अधिकारी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम मंडी में भी शिकायत दायर कर दी।
अधिकारी ने उपभोक्ता फोरम मंडी के फैसले को प्रदेश उपभोक्ता फोरम में चुनौती दी थी। प्रदेश उपभोक्ता फोरम ने भी मंडी उपभोक्ता फोरम के फैसले को यथावत् रखा है।
एडीएम कुल्लू केके सरोच के अनुसार प्रदेश उपभोक्ता फोरम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक हर्जाना व जुर्माना अदा करने के लिए आरके परुथी को जिला प्रशासन की ओर से पत्र लिखा गया है। आरके परुथी इस समय स्टडी लीव पर हैं और चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्लांट पैथोलॉजी के स्टूडेंट हैं।