शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 9 नवंबर को कराया जा रहा है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने वीरवार को इसकी घोषणा की। पूरे प्रदेश में एक ही दिन में मतदान कराया जाएगा। मतदान के लिए VVPAT का प्रयोग किया जाएगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने वीरवार को नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 16 अक्तूबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों नामांकन पत्र भरने की तिथि 23 अक्तूबर तय की गई है। 24 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी, जबकि 9 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 18 दिसंबर को कराई जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 35 सीटों का आंकड़ा जुटाना जरूरी होता है। प्रदेश में मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राज्य में वर्ष 2012 में 7252 पोलिंग बूथ थे, जो अब बढ़कर 7521 हो गए हैं। पोलिंग बूथ पूरे राज्य में धरातल मंजिल पर होंगे, जिसमें विशेष लोगों के लिए रेम्प की व्यस्था होगी।
सभी प्रत्याशियों को शपथपत्र भरकर देना होगा। यदि कोई जानकारी अधूरी पाई गई तो RO नोटिस देकर पूरी सूचना मांगेंगे। अधूरी सूचना पर नामांकन पत्र रद्द किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि एक प्रत्याशी चुनाव के दौरान केवल 28 लाख रुपये तक प्रचार पर खर्च कर सकेगा है। पेड न्यूज पर पूरी नजर रखी जायेगी। विज्ञापन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। सभी स्थानों पर आयोग द्वारा वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि हर स्थिति पर नजर रखी जा सके।