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नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप मामले पर अदालत सभी दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई है. अदालत ने चारों अभियुक्तों को पहले ही दोषी करार दे दिया था। एक अभियुक्त की मौत हो चुकी है और एक अन्य नाबालिग दोषी को तीन साल की सज़ा पहले ही सुनाई जा चुकी है। अदालत में फांसी की सजा सुनाए जाने पर सभी अभियुक्त रोने लग पड़े।
अदालत ने गत मंगलवार को दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कार्यवाही को स्थगित करते हुए अपना फ़ैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। गैंगरेप की पीड़िता के भाई का कहना था, “बचाव पक्ष ने बहुत कोशिश की दोषियों की सज़ा कम हो जाए, यहां तक कि उनके तर्कों पर जज भी हंस रहे थे, लेकिन सरकारी वकील ने बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा है।” उन्होंने फैसले को स्वागत करते हुए अदालत, सरकारी वकीलों और मीडिया का धन्यवाद किया।
मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत ने चारों अभियुक्तों को सामूहिक बलात्कार, हत्या, हत्या के प्रयास, अप्राकृतिक कृत्य और सबूत मिटाने जैसे अपराधों का दोषी पाया था। अदालत ने चारों दोषियों को पुलिस द्वारा लगाई गई सभी 13 में से 12 धाराओं में दोषी करार दिया है।
अभियुक्त पक्ष के वकील ने फैसला सुनने के बाद कहा कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में अपील की जाएगी।