शिमला। संसदीय चुनाव से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के पास हिमाचल में जहां संसदीय चुनाव के लिए प्रचार की कमान है, वहीं उन्हें मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने की भी चर्चाएं हैं। ऐसे में उनके खिलाफ किसी भी तरह की अदालती कार्रवाई विपक्ष को हमले का मौका दे सकती है।
अदालत ने इस मामले में बाकी अभियुक्तों के खिलाफ गत 10 दिसंबर को ही आरोप तय कर दिए थे। वीरभद्र सिंह ने निचली अदालत के इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। विशेष जज अरुण भारद्वाज ने आरोप तय करने के बाद अभियोजन की गवाही के लिए 3, 4 और 5 अप्रैल की तारीख तय की है। अदालत ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह की अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी समेत नौ अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, वहीं ईडी ने इसी मामले में वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लांड्रिंग कानून के तहत पूरक आरोप दाखिल कर दिया। एजेंसी का कहना है कि कालेधन का इस्तेमाल मनीलांड्रिंग में किया गया था। आगामी 18 मार्च को इस पर सुनवाई होगी।
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