शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिला चंबा तथा लाहौल स्पीति जिला के दूर-दराज क्षेत्रों
बैठक में अखिल भारतीय तकीनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) और हिमाचल प्रदेश निजी तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण नियामन) अधिनियम, 2008 के निर्धारित मानदंडों में छूट को लेकर मंत्रिमडल ने निर्णय लिया कि इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त को अनिवार्य बनाया जाए, हालांकि आरक्षित वर्ग को अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी। यह अंतिम छूट होगी और अगले वर्ष से एआईसीटीई एवं हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2008 के निर्धारित मापदंडों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभूति राशि निर्धारित समयावधि में वापिस की जाए।
मंत्रिमंडल ने मेडिकल एवं दंत महाविद्यालय के संकाय सदस्यों को पात्रता मापदंडों के पूरा करने पर उनके पदनामों को समयबद्ध तरीके से स्तरोन्नत करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया। प्रदेश में कार्यरत दोनों मेडिकल कॉलेजों तथा व डेंटल कॉलेज में कोलेजियम प्रणाली स्थापित करने को भी दे दी गई। बैठक में शिमला जि़ला के चोहारा खंड की ग्राम पंचायत शिलादेश में पशु चिकित्सालय खोलने तथा अनुबंध आधार पर दो पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। शिमला जिला की ग्राम पंचायत जवाग के पुलवाहल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलन का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जिला कांगड़ा के रैत (शाहपुर) में तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के शिमला ग्रामीण मंडल धामी को स्थानांतरित कर टूटू लाने और धामी में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंत्रिमंडल ने गृह रक्षा तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के चौपाल उप-मंडल में होम गार्ड वालंटियर की एक अतिरिक्त कंपनी स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल प्रदेश स्टाम्प नियम, 1973 के 25 तथा 28 नियम के संशोधन का निर्णय भी लिया गया, जिसके तहत न्यायिक एवं गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर बेचने की सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है।
हिमऊर्जा के प्रस्ताव के अनुरूप चिन्हित एवं स्व-चिन्हित आधार पर पांच मैगावाट क्षमता तक की लघु जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए ब्रॉशर/दिशा-निर्देश को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। शिमला के लक्कड़ बाजार क्षेत्र में कैंसर रोगियों के लिए दो मंजिला पार्किंग एवं दो मंजिला सराय भवन के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने यूजीसी वेतनमान प्राप्त कर रहे 2006 से पूर्व के हिमाचल प्रदेश राजकीय कालेज कैडर कर्मियों को संशोधित पैंशन की भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला के नेफरोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफैसर एवं एसोसिएट प्रोफैसर प्रत्येक का एक-एक पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमण्डल ने अभियोजन विभाग में अनुबंध के आधार पर सहायक जिला न्यायवादी के 20 पद तथा हिमाचल अधीनस्थ न्यायपालिका में सिविल जज के तीन पदों को भरने का भी निर्णय ले लिया है।