नाहन। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनूठी पहाड़ी संस्कृति के दर्शन होते हैं। कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में बसे लोगों व समुदायों में कहीं बहुपत्नी प्रथा तो कहीं
सिरमौर जिला के सतौन में कमरऊ सामुदायिक भवन उनाणा में रविवार को धीमान सभा की बैठक ऐसे ही कुछ नियमों में संशोधन के लिए आयोजित की गई, जिसमें तीन विधानसभा क्षेत्रों- रेणुका, शिलाई और पांवटा के बड़ी संख्या में धीमान समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इन तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में धीमान जाति के कुल 205 घर मौजूद हैं।
बैठक में निर्णय लिया गया कि समुदाय में महिला की ‘रीत’ अर्थात् दूसरे विवाह के समय वर पक्ष को 305 रुपये अदा करने होंगे। ऐसा करने से महिला की पहली शादी से तलाक मान लिया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि मामा के द्वारा भानजे व भानजी की शादी में दी जाने वाली धाम में कुछ रियायत दी जाए। अब धाम के लिए मामा को मात्र 1100 रुपये देने होंगे। अभी तक यहां मामाओं के लिए धाम बड़ी महंगी पड़ती थी।
धीमान सभा ने यह भी निर्णय है कि यदि कोई युवती दूसरे घर में भाग कर विवाह रचाती है तो उस युवती से विवाह रचाने वाले युवक पर 10 हजार रुपया जुर्माना ठोका जाएगा। संबंधित युवक जुर्माने की राशि धीमान सभा की बैठक में पेश करेगा।
इससे पूर्व बैठक में पदाधिकारियों ने प्रत्येक धीमान घर से 50 रुपये महीना शुल्क लेने का भी प्रस्ताव रखा, जिसे सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी या प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला आगामी 10 नवंबर को अलग से होने वाली बैठक में लिया जाएगा।
इस अवसर पर पूर्व विधायक जालम सिंह के परिजनों ने शिलाई में विश्वकर्मा मंदिर के लिए दो बिस्वा जमीन दान में देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त राजपुर में भी श्याम लाल धीमान ने दो बिस्वा जमीन विश्वकर्मा मंदिर को दान में देने की घोषणा की।
बैठक में सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक (आईबी) सुंदर वर्मा, प्रधान लाल सिंह प्रधान और सदस्यगण लायक राम, जोगेंद्र सिंह, मदन सिंह व शांति राम सहित बड़ी संख्या में धीमान जाति के लोग उपस्थित थे।
महिला को भगाकर शादी की तो 10 हजार रुपये जुर्माना
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