शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नये बिलासपुर शहर में भाखड़ा विस्थापितों द्वारा किए गए अतिक्रमण को नियिमत करने के लिए विशेष नीति तैयार
बैठक में नगर पंचायत संतोखगढ, देहरा, ज्वालामुखी तथा सुजानपुर को स्तरोन्नत कर नगर परिषद करने तथा यहां तैनात सचिवों को कार्यकारी अधिकारी के तौर पर स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 में संशोधन के द्वारा हिमाचल प्रदेश में सभी अधीनस्थ न्यायालयों के आर्थिक सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। मण्डी जिला की सदर तहसील के मोहल खलियाड में खसरा संख्या 1380@645 तथा 1381@645 में समविष्ट 1540.37 वर्गमीटर सरकारी भूमि को केन्द्रीय विद्यालय संगठन को नियमों में छूट देकर एक रुपये की टोकन पट्टा राशि प्रतिवर्ष 99 वर्षों के लिए पट्टे पर देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 के अन्तर्गत सभी अधिसूचित एवं संभावित अधिसूचना के सभी वैधानिक शहरों तथा हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम, 1977 परिधि के अन्तर्गत शहरी विकास केन्द्रों को लाने की स्वीकृति प्रदान की ताकि केन्द्रीय प्रायोजित कार्यों के अन्तर्गत वित्तपोषण सुनिश्चित बनाने के लिए भारत सरकार के निर्देशों को पूरा किया जा सके तथा जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अनिवार्य बदलावों की शर्तों को भी पूरा किया जा सके। बैठक में नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहरी क्षेत्र का 842.68 हेक्टेयर नियंत्रित वन क्षेत्र बेहतर प्रबन्धन के लिए वन विभाग को वापिस स्थानान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में आपदा प्रबन्धन के लिए राजस्व विभाग में राज्य स्तर पर तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में एमरजेंसी आप्रेशन सेंटरों की डिजाइनिंग एवं स्थापित करने के लिए परामर्शी को सम्बद्ध करने को स्वीकृति प्रदान की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में निरीक्षक ग्रेड-प् के 19 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।