शिमला। आबकारी विभाग ने अवैध शराब मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए अनियमितता पाए जाने पर सिरमौर ज़िले के नारीवाला (पांवटा साहिब) स्थित शराब की एक फ़ैक्टरी को सील कर दिया और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया। इस फैक्टरी पर पहले भी दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है।
आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सिरमौर ज़िले के नारीवाला की शराब की एक फैक्टरी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच की जा रही थी। जांच में शराब बनाने, इसके रख-रख़ाव और ढुलाई से जुड़ी अनेक अनियमितताएं और ख़ामियां पाई गईं। यह भी पाया गया कि उक्त बिवरेज़िज कम्पनी ने शराब की लगभग 900 पेटियों की बिना किसी वैध पास अथवा परमिट के ढुलाई की। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि इस कम्पनी ने लाइसेंस के नियम एवं शर्तों की बार-बार उल्लंघना की है। इस कंपनी पर पहले भी भारी जुर्माना एवं दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है।
आबकारी आयुक्त ने बताया कि इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए विभाग ने शराब की फैक्टरी का लाइसेंस रद्द कर दिया है और फैक्टरी को सील करने के भी आदेश दे दिए हैं। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, डिस्टिलरीज रूल्ज़ और एचपी बांडिड वेयर हाउस रूल्ज़ के तहत की गई है।
उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व आबकारी विभाग की नूरपुर टीम ने भी पंजाब के साथ लगते सीमान्त क्षेत्र छन्नी वैली में अवैध शराब बनाने वालों पर संयुक्त कार्यवाही की थी। विभाग को इस क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। सीमांत क्षेत्र होने के बावजूद विभाग ने इस क्षेत्र में कार्यवाही की और कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद लगभग 85000 लीटर कच्ची शराब नष्ट की थी।
उन्होंने बताया कि विभाग अवैध शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर रहा है और भविष्य में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी।