कुल्लू। देश में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम- 2019 के तहत तीन तलाक को अपराध घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नियों को तलाक तलाक तलाक कह कर उनसे छुटकारा पाने की फिराक में रहते हैं। गत दिवस कुल्लू जिला में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़ित महिला का विवाह 8 वर्ष पूर्व दलाशनी गांव के रफीक से हुआ था। उसकी दो बेटियां भी हैं। महिला कल्याण समिति की अध्यक्ष अंजना और समाजसेवी पुष्पा के साथ पीड़ित महिला पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा से मिलने पहुंची। उसने शिकायत की कि उसके पति ने मोबाइल फोन पर ही उसे तीन बार तलाक तलाक तलका कह कर तलाक दे दिया। महिला ने कहा कि उसके मायके वालों ने समझौते के लिए आग्रह किया, लेकिन पति ने कहा कि आप जो मर्जी कर लें, हमने तलाक दे दिया है।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले को जांच के लिए महिला थाने में भेजा है। शनिवार को एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा मामले में जांच के लिए स्वयं महिला थाना पहुंचे। उन्होंने मीडिया से कहा कि पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। आगामी छानबीन चल रही है।
मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम- 2019 में तीन तलाक को ना केवल असंवैधानिक घोषित किया गया है, बल्कि कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा का भी प्रावधान है।
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