कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने कहा था कि डीएनए जांच रिपोर्ट न्यायालय में सार्वजनिक की जा सकती है, लेकिन किसी भी पक्ष को जांच रिपोर्ट की प्रति नहीं दी जा सकती।
उल्लेखनीय है कि रोहित शेखर और उनकी माता ने पिछले दिनों दावा किया था कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता रोहित शेखर के पिता हैं। यह विवाद काफी समय तक चर्चा में रहा। एनडी तिवारी जब इस बात से साफ मुकरते रहे तो रोहित शेखर और उनकी माता ने अदालत में डीएनए जांच कराने के लिए अर्जी दी। एनडी तिवारी से डीएनए के नमूने लेने के लिए प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अदालत ने शुक्रवार को डीएनए जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया, जिसके अनुसार एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के पिता हैं।
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