रोहतक। डेरा बाबा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में 10- 10 वर्ष कुल 20 वर्ष सश्रम कारावास और 14- 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि 14- 14 लाख रुपये पीड़ित साध्वियों को दिए जाएंगे। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने रोहतक जेल में अदालत लगा कर यह सजा सुनाई। बाबा के भक्तों ने सजा का विरोध करते हुए सिरसा और रोहतक सहित कई जगह रोष प्रदर्शन किया और कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।
इससे पूर्व बाबा राम रहीम और सीबीआई के वकीलों ने अदालत के समक्ष सजा को लेकर अपनी दलीलें दीं। बाबा के वकीलों ने अदालत से आग्रह किया कि बाबा राम रहीम द्वारा की गई समाजसेवाओं को देखते हुए उन्हें कम से कम सजा दी जाए। उधर, सीबीआई के वकीलों ने बाबा को उम्रकैद की सजा की मांग की और कहा कि बाबा राम रहीम पर बलात्कार का गंभीर मामला साबित हुआ है। उन पर इसके अतिरिक्त और भी अनेक गंभीर आरोप हैं, जिन्हें देखते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी दिए जाने की आवश्यकता है।
सीबीआई कोर्ट ने दोपहर बाद करीब 3. 30 बजे अपना फैसला सुना दिया।
पंचकूला में 25 अगस्त को सीबीआई की विशेष अदालत ने बलात्कार के मामले में बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया था। इस फैसले के विरोध में बाबा के समर्थकों ने पंचकूला, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में बड़े पैमाने में आगजनी और तोड़फोड़ की थी। उपद्रवियों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस और सेना को बल प्रयोग करना पड़ा था, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी।
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