नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने के मामले में दैनिक जागरण की वैबसाइट इंग्लिशडॉटजागरणडॉटकॉम
चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण के प्रबंध संपादक, संपादक और एग्जिट पोल कराने वाली संस्था रिसोर्स डिवेल्पमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड यानि आरडीआई के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके बाद 15 जिलों में जागरण और आरडीआई के खिलाफ केस दर्ज किए गए। पुलिस कार्रवाई में पहली गिरफ्तारी इंग्लिशडॉटजागरणडॉटकॉम के संपादक शेखर त्रिपाठी के रूप में हुई है।
उल्लेखनीय है कि चुनाव के सभी चरणों का मतदान पूरा होने से पहले एग्जिट पोल छापना आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए के मुताबिक यूपी चुनाव पर कोई भी व्यक्ति, 4 फरवरी की सुबह 7 बजे से लेकर 8 मार्च के शाम साढ़े 5 बजे तक कोई एग्जिट पोल नहीं कर सकता या इनके नतीजों को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित नहीं कर सकता है। दोषी पाए जाने पर दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों ही सजाओं का प्रावधान है।
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